हम कैसे गणना करते हैं
आख़िरी जाँच 22 अक्टूबर 2026
आज का वेतन नीचे दिए 7वें वेतन आयोग के प्रकाशित आदेशों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग का हर आंकड़ा बताई गई मान्यताओं पर बना अनुमान है, क्योंकि आयोग ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है।
आज का वेतन (7वां वेतन आयोग)
- मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स से। हर सेल पिछले सेल × 1.03 है, निकटतम ₹100 तक।
- DA = ताज़ा घोषित दर × मूल वेतन।
- HRA: DA 50% या ज़्यादा होने पर X / Y / Z शहरों में मूल वेतन का 30% / 20% / 10%, कम से कम ₹5,400 / ₹3,600 / ₹1,800। नोएडा, गुरुग्राम, ग़ाज़ियाबाद और फ़रीदाबाद को दिल्ली की दरें मिलती हैं।
- TA लेवल के हिसाब से परिवहन भत्ता तालिका से, 19 सूचीबद्ध शहरों में ज़्यादा दर, उस पर DA जोड़कर। ₹24,200 या ज़्यादा मूल वेतन वाले लेवल 1 और 2 कर्मचारियों को लेवल 3 से 8 वाली दर मिलती है।
- कटौती: NPS या UPS में मूल वेतन + DA का 10%, अगले पूरे रुपये तक (पुरानी पेंशन में GPF मूल वेतन का 6%), लेवल अनुसार CGHS, ग्रुप अनुसार CGEGIS, और प्रोफेशनल टैक्स अगर आप डालें।
- आयकर: इसी महीने के वेतन पर पूरे साल का टैक्स, नई कर व्यवस्था (टैक्स वर्ष 2026-27), ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, ₹12 लाख तक छूट, मार्जिनल रिलीफ़, सरचार्ज और 4% सेस के साथ।
8वें वेतन आयोग का अनुमान
- नया मूल वेतन = आज का मूल वेतन × आपका चुना फिटमेंट फैक्टर, निकटतम ₹100 तक।
- नए वेतन पर DA 0% से शुरू, जैसा पिछले आयोगों में हुआ।
- HRA: पहले से नए मूल वेतन का 24% / 16% / 8%, जो जुलाई 2017 में 7वें आयोग के भत्ते शुरू होने पर दरें थीं। आप आज की दरें भी चुन सकते हैं।
- TA: आज का TA, उसमें जुड़ने वाले DA के साथ, जैसा 7वें आयोग ने किया था।
- एरियर: लागू होने की तारीख से नया वेतन मिलने तक, हर महीने मूल वेतन + DA का अंतर। पुराने वेतन पर घोषित DA, फिर हर छह महीने एक मानी गई बढ़ोतरी; नए वेतन पर DA उसी महंगाई के हिसाब से शून्य से बढ़ता है।
जो हम नहीं जोड़ते
पुरानी कर व्यवस्था का आयकर, बच्चों का शिक्षा भत्ता, ओवरटाइम, विशेष भत्ते, रक्षा सेवाओं का मिलिट्री सर्विस पे, और नए पे मैट्रिक्स की कोई भी नई बनावट। आपका असली वेतन सरकार के आदेशों से तय होगा।
स्रोत
- 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स, 2.57 फिटमेंट फैक्टर और मिसाल: Report of the 7th Central Pay Commission (19 November 2015)
- मौजूदा DA और DR (60%): PIB release 2253245; DoE OM 1/1(i)/2026-E.II(B) (18 and 22 April 2026)
- DA इतिहास: Department of Expenditure DA orders
- HRA की दरें और न्यूनतम राशि: DoE OM No. 2/5/2017-E.II(B) (7 July 2017)
- HRA के लिए शहरों की श्रेणी (X, Y, Z): DoE OM No. 2/5/2014-E.II(B) (21 July 2015)
- परिवहन भत्ता और ज़्यादा TA वाले 19 शहर: DoE OM No. 21/5/2017-E.II(B) (7 July 2017)
- ₹24,200 या ज़्यादा मूल वेतन पर लेवल 1-2 का TA: DoE OM No. 21/5/2017-E.II(B) (amendment) (2 August 2017)
- NCR शहर: दिल्ली का HRA पर ज़्यादा TA नहीं: DoE OM No. 21/8/2010-E.II(B) (7 March 2014)
- लेवल अनुसार CGHS अंशदान: MoHFW OM No. S.11011/11/2016-CGHS(P)/EHS (9 January 2017)
- ग्रुप अनुसार CGEGIS कटौती: DoE OM F.7(5)-EV/89 (15 May 1989)
- NPS अंशदान: CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 (CPAO) (2021)
- एकीकृत पेंशन योजना: DFS notification F. No. FX-1/3/2024-PR (Gazette) (24 January 2025)
- टैक्स वर्ष 2026-27 का आयकर: Income-tax Act, 2025 (Gazette) and Finance Bill 2026 memorandum (1 February 2026)
- 8वें वेतन आयोग का गठन और विचारार्थ विषय: Department of Expenditure Resolution F. No. 01-01/2025-E.III(A), Gazette of India (3 November 2025)
- लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी: Lok Sabha unstarred question 1347 (8 December 2025)